Wednesday Feb 4, 2026

अब भैरवा स्थित पार्किंग स्थल में होगी धरने की इजाजत

कलक्ट्रेट, न्यायालय परिसर, अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों आदि स्थानों की 100 मीटर परिधि में धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, गिरफ्तारी, राजनीतिक आंदोलन नहीं हो सकेंगे

देवभूमि टुडे

चंपावत। किसी समस्या, मांग या किसी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने वालों को अब कलक्ट्रेट में जगह नहीं मिलेगी। ऐसे नागरिक, संगठन या दलों के कलक्ट्रेट में No Entry हो गई है। कलक्ट्रेट परिसर के 100 मीटर क्षेत्र को निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। कलक्ट्रेट के अलावा न्यायालय परिसर, अस्पताल और शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर क्षेत्रों को भी इस दायरे में शामिल किया गया है।

कलक्ट्रेट के मुख्य द्वारा में 2 फरवरी को चस्पा की गई जानकारी के मुताबिक उच्च न्यायालय द्वारा दिए निर्देशों के क्रम में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 के प्रस्तर 3-5 में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार समस्त न्यायालय परिसर, अस्पताल, शैक्षिक संस्थानों आदि स्थानों में ध्वनि प्रदूषक यंत्रों का प्रयोग 100 मीटर परिधि में निषिद्ध किया गया है। 

इसके चलते सभी प्रकार के धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस,  गिरफ्तारी, राजनीतिक आंदोलन हेतु जिला कार्यालय परिसर के 100 मीटर क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया है। इन तमाम गतिविधियों के लिए भैरवां स्थित पार्किंग स्थल को अधिसूचित किया गया है।

SDM अनुराग आर्य का कहना है कि कलक्ट्रेट, न्यायालय, अस्पताल व शैक्षिक संस्थानों के परिसर के 100 मीटर के दायरे को Sline Zone घोषित किया गया है। इस कारण 1 फरवरी से इन स्थलों के 100 मीटर के दायरे में राजनीतिक गतिविधियां, विरोध प्रदर्शन आदि प्रतिबंधित किए गए हैं। इस तरह की गतिविधियों के लिए अब भैरवा स्थित पार्किंग स्थल को अधिसूचित किया गया है।




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