चंपावत की विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
जून 2022 में 757 ग्राम चरस के साथ कोतवाली चंपावत क्षेत्र से दबोचा गया था बरेली जिले का रामकिशोर
देवभूमि टुडे
चंपावत। चरस तस्करी के एक अभियुक्त को अदालत ने दोषी पाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय ने गुनाहगार को 8 साल के कठिन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹80 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 8 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जेल में बीताई अवधि को मुख्य सजा की अवधि से कम करने का भी आदेश दिया गया है।
चंपावत कोतवाली पुलिस ने 27 जून 2022 को चेकिंग के दौरान बरेली जिले के नवाबगंज निवासी (हाल निवासी इमली पड़ाव टनकपुर) रामकिशोर के पास से 757 ग्राम चरस बरामद की थी। गिरफ्तारी के साथ ही आरोपी के खिलाफ चंपावत कोतवाली में NDPS की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय (NDPS) में मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने 15 अप्रैल को दिए फैसले में तमाम गवाह, साक्ष्य और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अभियुक्त को दोषी करार दिया।
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