चंपावत विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
ऊधमसिंह नगर जिले के नानकमत्ता निवासी कमरजीत सिंह को 6 साल और बलविंदर कौर को 5 साल की जेल, दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया
चंपावत कोतवाली क्षेत्र से अक्तूबर 2020 में पुलिस ने दबोचा था
देवभूमि टुडे
चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय ने NDPS एक्ट के एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। गुनाहगार को 6 वर्ष और दूसरे को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों दोषियों को अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर उन्हें अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
चंपावत कोतवाली क्षेत्र में 13 अक्तूबर 2020 को वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक बाइक में सवार दो युवकों के पास से चरस बरामद हुई थी। ऊधमसिंह नगर जिले के नानकमत्ता निवासी कमरजीत सिंह (32) के पास से 632 ग्राम और बलविंदर कौर (28) के पास से 480 ग्राम चरस बरामद हुईं थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर NDPS अधिनियम में कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया था।
आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई। विशेष सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों, दस्तावेजों एवं अन्य सभी तथ्यों के मद्देनजर दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। विशेष सत्र न्यायाधीश (NDPS) अनुज कुमार संगल ने कमरजीत सिंह को 6 वर्ष का कठोर कारावास और 60 हजार रुपये के जुर्मान की सजा सुनाई। जबकि दूसरे दोषी बलविंदर कौर को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जुर्माना नहीं देने पर दोनों को अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता विद्यादत्त जोशी ने की।
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