जिला स्तरीय नोडल अधिकारी बनाए गए हैं CDO, मीडिया ब्रीफिंग का जिम्मा ADM को
अनावश्यक भंडारण या कालाबाजारी पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई
देवभूमि टुडे
चंपावत। चंपावत में एलपीजी गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की निर्बाध सप्लाई बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। कालाबाजारी/जमाखोरी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं। DM मनीष कुमार के निर्देशानुसार जिले में गैस तथा ईंधन की आपूर्ति व्यवस्था की सतत निगरानी की जाएगी। किसी भी प्रकार की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गैस और ईंधन की आपूर्ति के लिए CDO को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी बनाया गया है। इसी तरह से मीडिया ब्रीफिंग के लिए ADM को नोडल अधिकारी बनाया गया है।

आदेश के अनुसार गैस सिलिंडर और ईंधन की जमाखोरी व कालाबाजारी पर नियंत्रण करने के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार, पूर्ति निरीक्षक और थानाध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गैस और ईंधन की आपूर्ति संबंधी व्यवस्थाओं की निगरानी संबंधित एसडीएम और पुलिस अधिकारी करेंगे। सभी पूर्ति निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में LPG गैस एजेंसियों तथा पेट्रोल पंपों पर उपलब्धता व वितरण व्यवस्था का नियमित निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है। पेट्रोल पंप संचालकों और गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित मानकों के अनुसार ईंधन की आपूर्ति बनाए रखें।
जिला स्तर पर गैस और ईंधन से संबंधित किसी भी समस्या के त्वरित समाधान के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जरिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्रों के पूर्ति निरीक्षकों से भी संपर्क किया जा सकता है। एलपीजी गैस तथा ईंधन की उपलब्धता व वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए नियमित निरीक्षण किया जा रहा है।
DM मनीष कुमार ने किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और गैस व ईंधन की जमाखोरी या कालाबाजारी की सूचना तत्काल प्रशासन को देने की अपील की है। अनावश्यक भंडारण या कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना इन दूरभाष नंबरों पर दी जा सकती है:
05965-230703 (टोल फ्री 1077), 7895318895 व 7579060090
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