टनकपुर में सीमांत पत्रकार संगठन ने SDM कार्यालय के माध्यम से ज्ञापन भेजा
चंपावत में CZPA ने CM को ज्ञापन दिया
खटीमा के पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की मांग
26 मार्च को चकरपुर में गैस सिलिंडर की जमीनी वस्तुस्थिति की कवरेज की थी पत्रकार फुलेरा ने
देवभूमि टुडे
चंपावत/टनकपुर। गैस सिलिंडर की जमीनी स्थिति की कवरेज करने वाले खटीमा के पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस लेने की सीमांत पत्रकार संगठन ने मांग की है। इसे लेकर कल 31 मार्च को टनकपुर में SDM कार्यालय के माध्यम से संगठन ने CM को ज्ञापन भेजा। पत्रकारों ने मामले की निष्पक्ष जांच करा दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की हैं।

मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि गैस की किल्लत जैसी जनहित से जुड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाने वाले वरिष्ठ पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ एक भाजपा नेता की तहरीर पर खटीमा पुलिस द्वारा बिना समुचित जांच के आनन-फानन में मुकदमा दर्ज किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। यह घटना न केवल एक पत्रकार के उत्पीड़न का मामला है, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता पर भी प्रहार है।
पुलिस की इस कार्रवाई से गुस्साए टनकपुर और बनबसा क्षेत्र के पत्रकारों ने टनकपुर तहसील प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। संगठन ने वारिष्ठ पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच किसी दूसरे जिले की पुलिस से कराने की मांग की हैं। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि खटीमा पुलिस ने सत्ताधारी दल के पदाधिकारी की शिकायत पर बिना साक्ष्यों की पुष्टि किए मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ऐसे में खटीमा पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना बेमानी होंगी। साथ ही जांच पूरी होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की गई हैं। पत्रकारों ने यह भी कहा कि भविष्य में भी पत्रकारों के खिलाफ किसी भी शिकायत पर तब तक मुकदमा दर्ज न किया जाए, जब तक कि राजपत्रित अधिकारी से मामले की जांच न करा ली जाए।
ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष बाबूलाल यादव, महामंत्री दिनेश खर्कवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भुवन पाटनी, देवेंद्र देवा, ललित मोहन भट्ट, दीपक धामी, कुंदन सिंह, मयंक पंत, पुष्कर सिंह, शुभम गौड़, विनोद जोशी, वीके शुक्ला, राजीव मनराल आदि पत्रकारों के हस्ताक्षर हैं। वहीं चंपावत में CZPA के जिलाध्यक्ष चंद्रबल्लभ ओली और जिला महामंत्री गिरीश सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कल 31 मार्च को चंपावत दौरे पर आए CM पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन दिया गया।
मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा गया है कि गैस की किल्लत जैसी जनहित से जुड़ी खबर को प्रमुखता से दिखाने वाले वरिष्ठ पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ एक भाजपा नेता की तहरीर पर खटीमा पुलिस द्वारा बिना समुचित जांच के आनन-फानन में मुकदमा दर्ज किया गया है जो न्याय संगत नहीं है। यह घटना न केवल एक पत्रकार के उत्पीड़न का मामला है, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्वतंत्रता पर भी प्रहार है।
पुलिस की इस कार्रवाई से गुस्साए टनकपुर और बनबसा क्षेत्र के पत्रकारों ने टनकपुर तहसील प्रशासन के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। संगठन ने वारिष्ठ पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ दर्ज मुकदमे की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच किसी दूसरे जिले की पुलिस से कराने की मांग की हैं। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि खटीमा पुलिस ने सत्ताधारी दल के पदाधिकारी की शिकायत पर बिना साक्ष्यों की पुष्टि किए मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। ऐसे में खटीमा पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना बेमानी होंगी। साथ ही जांच पूरी होने तक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए ठोस नीति बनाने की मांग की गई हैं। पत्रकारों ने यह भी कहा कि भविष्य में भी पत्रकारों के खिलाफ किसी भी शिकायत पर तब तक मुकदमा दर्ज न किया जाए, जब तक कि राजपत्रित अधिकारी से मामले की जांच न करा ली जाए।
ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष बाबूलाल यादव, महामंत्री दिनेश खर्कवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भुवन पाटनी, देवेंद्र देवा, ललित मोहन भट्ट, दीपक धामी, कुंदन सिंह, मयंक पंत, पुष्कर सिंह, शुभम गौड़, विनोद जोशी, वीके शुक्ला, राजीव मनराल आदि पत्रकारों के हस्ताक्षर हैं। वहीं चंपावत में CZPA के जिलाध्यक्ष चंद्रबल्लभ ओली और जिला महामंत्री गिरीश सिंह बिष्ट के नेतृत्व में कल 31 मार्च को चंपावत दौरे पर आए CM पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन दिया गया।
ये था मामला:
26 मार्च को गैस सिलिंडर की चकरपुर में की गई गाउंड कवरेज को सरकार की छवि धूमिल करने और भ्रामक खबर चलाने का आरोप लगाते हुए भाजपा नेता कमलदीप सिंह राणा ने कोतवाली में तहरीर दी थी। जिस पर 27 मार्च को कोतवाली में पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (1) (बी) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
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