चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
ऊधमसिंह नगर निवासी शंभू को 5 और जयपाल को 4 वर्ष की जेल, दोनों गुनाहगार को जुर्माना भी देना होगा
देवभूमि टुडे
चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय (एनडीपीएस) ने NDPS एक्ट के दो आरोपियों को गुनाहगार करार दिया है। एक दोषी को 4 और दूसरे को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने दोरों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषियों को अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर 18 जनवरी 2021 को पुलिस की चेकिंग अभियान के दौरान चंपावत कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत स्वांला की ओर से आ रहे एक वाहन से चरस पकड़ी गई थी। ऊधमसिंह नगर निवासी जयपाल के पास से 430 ग्राम और दूसरे व्यक्ति शंभू के पास से 527 ग्राम चरस बरामद हुईं। दोनों को मौके पर गिरफ्तार कर कोतवाली पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आरोप पत्र पेश होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई।
सभी गवाह, साक्ष्य एवं दलीलों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) जिला जज अनुज कुमार संगल ने आरोपियों को दोषी पाया। विशेष सत्र न्यायालय ने जयपाल को 4 वर्ष का कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाईं। जबकि दूसरे दोषी शंभू को 5 वर्ष का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
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