Monday Apr 20, 2026

चंपावत सत्र न्यायालय का आदेश

CJM कोर्ट के आदेश को यथावत रखते हुए 7 दिन के भीतर विचारण कोर्ट में पेश होने के दिए आदेश

लोहाघाट निवासी राकेश सिंह ढेक को अवैध बंदूक के साथ नवंबर 2021 में दबोचा गया था

देवभूमि टुडे

चंपावत। सत्र न्यायालय ने अवैध हथियार रखने के दोषी की अपील खारिज कर दी है। अवैध हथियार रखने के मामले में निचली अदालत के फैसले को यथावत रखते हुए दोषी की अपील को खारिज कर दिया है।

 

नवंबर 2021 में लोहाघाट थाना पुलिस ने लोहाघाट निवासी राकेश सिंह ढेक (40) को 12 बोर की अवैध बंदूक के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद CJM कोर्ट ने नवंबर 2025 में अभियुक्त राकेश सिंह ढेक को दोषी पाते हुए 3 साल का कारावास, 30 हजार रुपए का जुर्माना और जुर्माना नहीं चुकाने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतने के आदेश दिए थे।

इस आदेश के खिलाफ अभियुक्त राकेश सिंह ढेक ने सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने सभी पहलुओं का परीक्षण करते हुए 17 अप्रैल को दिए आदेश में अपील को निरस्त कर दिया। CJM कोर्ट के आदेश को यथावत रखते हुए 7 दिन के भीतर विचारण अदालत (CJM कोर्ट) में पेश होने के आदेश दिए।




Share on Facebook Share on WhatsApp

© 2026. All Rights Reserved.