Wednesday Feb 4, 2026

टनकपुर ज्ञानखेड़ा में परिवहन व भंडारण पर खनन विभाग व प्रशासन की कार्रवाई, ₹7.35 लाख का अर्थदंड

देवभूमि टुडे (सौजन्य सूचना विभाग)

चंपावत/टनकपुर।जिला खान अधिकारी चित्रा जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम ज्ञानखेड़ा, तहसील पूर्णागिरी, जनपद चंपावत क्षेत्रांतर्गत स्वीकृत तीन उपखनिज रिटेल भंडारण स्थलों का दिनांक 30 दिसंबर को राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से औचक निरीक्षण किया गया।

टीम में SDM आकाश जोशी, जिला खान अधिकारी चित्रा जोशी सहित अन्य संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मौजूदगी में आयोजित निरीक्षण के दौरान पाया गया कि 5 वर्ष की अवधि हेतु शर्तों के अधीन स्वीकृत तीनों उपखनिज रिटेल भंडारण स्थलों पर अनुज्ञा की शर्तों के विपरीत न तो चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण किया गया है और न ही धर्मकांटा स्थापित पाया गया।

स्थलीय निरीक्षण एवं पैमाईश के दौरान प्रथम भंडारण स्थल पर लगभग 9 टन उपखनिज पाया गया, जबकि विभागीय आईडी में 174.23 टन उपखनिज अंकित है, द्वितीय स्थल पर 3713.4 टन उपखनिज पाया गया। जबकि विभागीय आईडी में 3974.8 टन अंकित है और तृतीय स्थल पर 6537.6 टन उपखनिज पाया गया। जबकि विभागीय आईडी में 3364.55 टन उपखनिज अंकित है। इस प्रकार प्रथम एवं द्वितीय स्थलों से उपखनिज का अवैध परिवहन तथा तृतीय स्थल पर अवैध उपखनिज भंडारण किया जाना पाया गया।

मुआयना करते अधिकारी।

इन अनियमितताओं के दृष्टिगत उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 के अंतर्गत क्रमशः ₹32,964, ₹69,561 एवं ₹6,33,024/- कुल ₹7,35,549/ का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। इसके साथ ही संबंधित भंडारण संचालकों को निर्देशित किया गया है कि नियमानुसार सभी भंडारण स्थलों पर खनिज भंडारण की ऊंचाई से न्यूनतम 1 मीटर अधिक ऊँचाई की चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण कर धर्मकांटा स्थापित किये जाने की सूचना फोटोग्राफ सहित 15 दिवस के भीतर कार्यालय भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, चंपावत को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में प्रचलित नियमों के अन्तर्गत अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।




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