सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए की घोषणा
देवभूमि टुडे
चंपावत। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए SC छात्रों और उन छात्रों के लिए जिनके माता-पिता अस्वच्छ
व्यवसायों में काम करते हो, के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। DM मनीष कुमार ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य इन कमजोर वर्गों के पहली से 10वीं तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे स्कूली शिक्षा और आगे बढऩे के लिए प्रोत्साहन और आर्थिक सहायता देना है। आवेदन
करने के लिए मोबाइल नंबर, आधार संख्या, आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाणपत्र, पिछले वर्ष की अंकतालिका और जाति प्रमाण पत्र देना होगा। इन
छात्रवृत्तियों में दिव्यांग छात्रों को 10% अतिरिक्त भत्ता
प्रदान किया जाता है। विस्त्रित ब्योरा https://socialjustice.gov.in.schems/23 पर देखा जा सकेगा।
अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति की पात्रता:
छात्र के माता-पिता/अभिभावकों की सालान आय 2.50 लाख रुपये से अधिक ना हो।
डे-स्कॉलर छात्रों को साढ़े 3 हजार व छात्रावास वालों 7 हजार सालाना छात्रवृत्ति मिलेगी।
अस्वच्छ एवं खतरनाक व्यवसायों में लगे अभिभावकों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति:
कोई आय सीमा नहीं।
डे-स्कॉलर छात्रों को साढ़े 3 हजार व छात्रावास वालों को 8 हजार रुपये सालाना।
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