चंपावत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत का फैसला
दोषी को 26 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना नहीं चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास
देवभूमि टुडे
चंपावत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मारपीट के एक मामले में एक अभियुक्त को गुनाहगार पाया। दोषी को 4 वर्ष की जेल और 26 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माना न चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अप्रैल 2021 में मनोज सिंह पर मारपीट करने का आरोप लगा था। पचनई गांव के मदन सिंह की तहरीर पर तब आरोपी मनोज सिंह के खिलाफ चंपावत कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई। तमाम दस्तावेज, दलील और गवाहों को सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता ने अभियुक को 4 वर्ष की जेल और 26 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माना नहीं चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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