Wednesday Dec 17, 2025

चंपावत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश

42500 रुपये का जुर्माना भी लगाया, अर्थदंड नहीं चुकाने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त जेल

2018 में चालक भुवन चंद्र तिवारी की लापरवाही से मझेड़ा में हुए टैक्सी हादसे में सतीश चंद्र सहित 3 यात्रियों की हो गई थी मौत

देवभूमि टुडे

चंपावत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाने के कारण यात्री की मौत के मामले में चालक को दोषी ठहराया है। गुनाहगार ड्राइवर को 1 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।

 

जानकारी के मुताबिक जुलाई 2018 में सिरतोली निवासी कमल किशोर ने चालक भुवन चंद्र तिवारी निवासी चारुबेटा खटीमा की लापरवाही से एक टैक्सी के खाई में लुढ़कने की तहरीर दी था। हादसे में शिकायकर्ता के भाई सतीश चंद्र सहित 3 यात्रियों की टनकपुर- पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मझेड़ा में खाई में टैक्सी के लुढ़कने से मौत हो गई थी।

अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई हुई। तमाम दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया गया। अदालत ने चालक भुवन चंद्र तिवारी को 1 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 42500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 6 माह की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी। अभियोजन की ओर से ADGC श्याम सिंह भंडारी ने पैरवी की।




Share on Facebook Share on WhatsApp

© 2025. All Rights Reserved.