चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
वर्ष 2022 में फागपुर के पास 250 ग्राम स्मैक संग दबोचे गए थे पीलीभीत के पिता-पुत्र
जुर्माना भी लगा
देवभूमि टुडे
चंपावत। स्मैक तस्करी के आरोपी पिता-पुत्र को अदालत ने गुनाहगार पाया है। विशेष सत्र न्यायालय ने पिता को 8 साल और पुत्र को 7 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। दोनों पर जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जानकारी के मुताबिक जनवरी 2022 में पुलिस की चेकिंग के दौरान फागपुर के एक मंदिर के पास से दो लोगों से स्मैक बरामद हुई थी। पीलीभीत जिले के सुनगड़ी निवासी सत्यपाल से150 ग्राम और उसके बेटे वीरेंद्र से 100 ग्राम स्मैक मिली। बनबसा थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS अधिनयम में में मामला दर्ज किया गया था। आरोप पत्र पेश होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें, साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी पाया।
विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने स्मैक तस्करी में दोषी सत्यपाल को 8 साल और उसके पुत्र वीरेंद्र को 7 साल के कठोर कारावास की सजा दी है। सत्यपाल पर 1 लाख और वीरेंद्र पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर पिता को 1 वर्ष और पुत्र को 8 माह अतिरिक्त सजा होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।
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