इस साल 23 जनवरी को हुए नगर निकाय चुनाव के खर्च का जमा नहीं कराया था ब्योरा
चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर चुनाव खर्च जमा कराना अनिवार्य
देवभूमि टुडे
चंपावत। नगर निकाय चुनाव में खर्च का ब्योरा जमा नहीं कराने वाले 16 उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग ने अनर्ह (अयोग्य) घोषित किया है। ये प्रत्याशी अगले 3 साल तक नगर निकायों के चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने आदेश जारी किया है।
उत्तराखंड के अन्य जिलों के साथ ही चंपावत जिले की चारों नगर निकायों के इस साल 23 जनवरी को चुनाव हुए थे। जिले में 4 निकायों के अध्यक्ष पद के लिए 20 और सदस्यों की 34 सीट के लिए 105 प्रत्याशी मैदान में थे। लेकिन खर्च का ब्योरा 125 उम्मीदवारों में से 109 उम्मीदवारों ने ही दिया। अध्यक्ष पद पर 3 और सदस्य पद के 13 प्रत्याशियों ने खर्च का विवरण जमा नहीं कराया। निर्वाचन आयोग के कारण बताओ नोटिस दिए जाने के बावजूद भी विवरण जमा नहीं कराने के बाद आयोग ने 12 नवंबर को इन 16 उम्मीदवारों को तीन साल के लिए अनर्ह कर दिया है।
अनर्ह घोषित किए गए उम्मीदवार:
टनकपुर नगर पालिका: अध्यक्ष प्रत्याशी विनोद सिंह, नासिर हुसैन, सदस्य प्रत्याशी: बरखा निषाद, कुसुम विश्वकर्मा, जया देवी, नवीन चंद्र पंत, आनंद कुमार व मुकेश शाहू।
बनबसा नगर पंचायत: अध्यक्ष प्रत्याशी: मिंटू कुमार, सदस्य प्रत्याशी: प्रेम सिंह रावत, शनि कश्यप, आयुष वर्मा, दिनेश चंद्र, देव कुमारी, शिवानी कश्यप और पवन कुमार।
अध्यक्ष प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा:
टनकपुर नगर पालिका: 8 लाख रुपये। (10 वार्ड से अधिक होने के कारण)
चंपावत और लोहाघाट नगर पालिका: 6 लाख रुपये। (10 वार्ड तक खर्च की सीमा)
बनबसा नगर पंचायत: 3 लाख रुपये।
वार्ड सदस्य पद पर प्रत्याशियों के खर्च की अधिकतम सीमा:
नगर पालिका सदस्य: 80 हजार रुपये।
नगर पंचायत सदस्य: 50 हजार रुपये।
अध्यक्ष पद के कुल प्रत्याशी:
चंपावत से 3 प्रत्याशी, लोहाघाट से 6, टनकपुर से 7 और बनबसा में 4 प्रत्याशी मैदान में।
चंपावत जिले में नगर निकायों के सभासद प्रत्याशी:
चंपावत नगर पालिका: 9 वार्डों में 19 प्रत्याशी।
लोहाघाट नगर पालिका: 7 वार्डों में 23 प्रत्याशी।
टनकपुर नगर पालिका: 11 वार्डों में 43 प्रत्याशी।
बनबसा नगर पंचायत: 7 वार्डों में 21 प्रत्याशी।
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