लोहाघाट के शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला पर नौकरी दिलाने के नाम पर दो अन्य लोगों के साथ मिलकर 31 लाख रुपये की ठगी का है आरोप
देहरादून से गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आज अदालत के सम्मुख पेश किया गया
देवभूमि टुडे
चंपावत/लोहाघाट। सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 31 लाख रुपये की ठगी करने के आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ NBW (गैर जमानती वारंट) भी जारी किया गया था। देहरादून से गिरफ्तार इस आरोपी को आज 21 नवंबर को अदालत में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने बताया कि एक आरोपी को दबोच लिया गया है। साथ ही पुलिस दो अन्य आरोपियों की धरपकड़ में जुटी है।
लोहाघाट के मोहित पांडेय ने आरोप लगाया था कि फरवरी से जुलाई 2024 के बीच आरोपी शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला निवासी कोलीढेक, लोहाघाट, विजय भट्ट निवासी देहरादून और कवींद्र सिंह उर्फ मायाराम सोनी निवासी अज्ञात ने सचिवालय में सरकारी नौकरी लगवाने का लालच दे फर्जी नियुक्ति पत्र दिया था। इसकी एवज में आरोपियों ने 31 लाख रुपये ऐंठे थे। नौकरी नहीं मिलने पर पीड़ित को ठगी का पता चला। लोहाघाट पुलिस ने तहरीर के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 (4), 336 (3), 338, 340 (2) व 61 (2) के तहत तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।
जांच अधिकारी वरिष्ठ उप निरीक्षक भुवन चंद्र आर्या के नेतृत्व में गई पुलिस टीम ने आरोपी बलवंत सिंह रौतेला को देहरादून से दबोचा। आरोपी को आज शुक्रवार को चंपावत की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पुलिस टीम में कांस्टेबल चंदन सिंह, संजीव राज शाामिल थे।
चंपावत कोतवाली में भी दर्ज है ठगी का एक मामला:
चंपावत। शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला के खिलाफ एक और मामला चंपावत कोतवाली में दर्ज है। चंपावत की एक महिला ने नौकरी दिलाने के नाम पर 22 लाख रुपये की ठगी करने का बलवंत सिंह रौतेला और दो अन्य विनय भट्ट व मायाराम सोनी पर आरोप लगाया था। महिला की शिकायत पर 31 अक्टूबर को चंपावत कोतवाली में तीनों आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 318, 336, 348 व 338 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। एसपी अजय गणपति का कहना है कि इस मामले की विवेचना जारी है।
48 घंटे जेल में रहने पर होगी निलंबन की कार्रवाई:CEO
आरोपी शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला पर निलंबन की तलवार भी लटक रही है। मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि यद्यपि अभी शिक्षक बलवंत सिंह रौतेला की गिरफ्तारी की विधिवत सूचना विभाग को नहीं मिली है, लेकिन नियमों के मुताबिक अगर कोई शिक्षक या कार्मिक 48 घंटे या उससे अधिक वक्त तक जेल में रहता है, तो इसे निलंबित किए जाने का प्रावधान है।
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