चंपावत की विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
मार्च 2022 में धनुषपुल के पास दो युवकों से बरामद हुई थी 101 ग्राम स्मैक
दूसरे दोषी को अदालत में उपस्थित होने पर सुनाई जाएगी सजा
देवभूमि टुडे
चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय ने स्मैक तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। इनमें से एक अभियुक्त को 4 वर्ष के कठोर कारावास और 60 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जबकि दूसरे दोषी अभियुक्त को अदालत में पेश होने पर सजा सुनाई जाएगी।
मार्च 2022 में चेकिंग के दौरान बनबसा पुलिस ने धनुषपुल के नजदीक दो युवकों से स्मैक बरामद की थी। राम चंद्र निवासी निवासी गांव कमलपुर सदर कैंट बरेली से 47 ग्राम और विकास दीक्षित निवासी विसरतगंज बरेली से 54 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। दोनों आरोपियों के खिलाफ बनबसा थाने में NDPS की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया था।
आरोपपत्र दायर होने के बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। तमाम गवाहों, साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर विशेष सत्र न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त राम चंद्र (24) को 4 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि दूसरा अभियुक्त विकास दीक्षित कोर्ट में उपस्थित नहीं था, इसलिए अभी उसे सजा नहीं सुनाई जा सकी है। विकास दीक्षित को अदालत में उपस्थित होने पर सजा सुनाई जाएगी।
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