चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय (POCSO) का आदेश
वर्ष 2024 में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का था आरोप
देवभूमि टुडे
चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय ने एक किशोरी से दुष्कर्म के अभियुक्त को दोषी पाया है। अदालत ने गुनाहगार रोडवेज ड्राइवर को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 86 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
वर्ष 2024 में एक नाबालिग के गायब होने का मामला सामने आया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर टनकपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस की जांच से पता चला कि चंपावत के नरसिंहडांडा का मोहित कुमार नाबालिग को अपने साथ दिल्ली ले गया और वहां 16 दिन तक अपने साथ रखा। पीड़िता की मांग भरकर शादी का दिखावा किया व पीड़िता से शारीरिक संबंध भी बनाए। बाद में आरोपी ने पीड़िता को आनंद विहार ISBT से एक बस में बिठाकर घर भेज दिया था।
आरोप पत्र दाखिल होने के बाद चंपावत के विशेष न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। विशेष सत्र न्यायालय ने तमाम दलील, साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश (POCSO) जिला जज अनुज कुमार संगल ने ने किशोरी से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा 86 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता केएस राणा ने पैरवी की।
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