दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा भी दी गई
चंपावत CJM कोर्ट का फैसला
देवभूमि टुडे
चंपावत। CJM कोर्ट ने आबकारी अधिनियम के एक आरोपी को दोषी करार दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका मित्तल गुप्ता की अदालत ने गुनाहगार पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई।
जुलाई 2025 को चंपावत पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र के साइंस सेंटर के पास परचून की दुकान से 52 पाउच देसी मसालेदार शराब और एक हाफ अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की थी। पुलिस ने तब दुकान संचालक कुंदन सिंह बिष्ट को मौके पर गिरफ्तार करने के साथ ही आबकारी अधिनियम की धारा 60 (1) (बी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाहों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद 18 अप्रैल को आरोपी कुंदन सिंह बिष्ट को दोषी करार दिया।
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