चंपावत जमीन विवाद में फायरिंग के चलते नैनीताल जिला प्रशासन ने की कार्रवाई
देवभूमि टुडे
चंपावत/नैनीताल। जिला प्रशासन ने दो शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए हैं। जमीन विवाद में फायरिंग के चलते नैनीताल जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है।
नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट ललित मोहन रयाल ने महेंद्र कुमार तड़ागी के नाम जारी 38 बोर रिवॉल्वर और सिंगल बैरल बंदूक, दोनों शस्त्र लाइसेंसों को आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के तहत निरस्त कर दिया है। चंपावत के पुलिस अधीक्षक चंपावत की रिपोर्ट के आधार पर ये कार्रवाई की गई है।

पुलिस के मुताबिक वर्ष 2025 में चंपावत निवासी महेंद्र कुमार (मूल निवासी लोहारियासाल, हल्द्वानी) ने अपने लाइसेंसी शस्त्र से दिनेश तड़ागी पर फायरिंग कर दी थी, जिससे वह घायल हो गए। दोनों पक्ष आपस में बिरादरान बताए जा रहे हैं और लंबे समय से भूमि विवाद चल रहा था। घटना को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई की है।
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