17 मई 2020 को टनकपुर शारदा स्टोन क्रशर को जाने वाले मार्ग पर 19.60 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था बाजपुर निवासी गुरमेज सिंह
चंपावत के सत्र न्यायालय का फैसला
50 हजार रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड नहीं चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा
देवभूमि टुडे
चंपावत। स्मैक तस्करी के एक आरोपित को न्यायालय ने दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने गुनाहगार को दो वर्ष का कठोर कारावास के अलावा अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
17 मई 2020 को टनकपुर शारदा स्टोन क्रशर को जाने वाले मार्ग के तिराहे पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने पैदल जा रहे दो व्यक्तियों की तलाशी ली। तलाशी में गुरमेज सिंह के पास 19.60 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जबकि दूसरे शख्स, जो नाबालिग था, के पास 29.50 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने दोनों आरोपितों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। आरोपपत्र दायर होने के बाद अदालत में मुकदमे की सुनवाई हुई। जबकि दूसरे आरोपित के नाबालिग होने से उसका मामला किशोर न्याय बोर्ड में चला।
चंपावत के सत्र न्यायालय ने बयान, गवाह, साक्ष्य और तमाम दस्तावेजों के आधार पर गुरमेज सिंह को 30 जून को सजा सुनाई। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोषी गुरमेज सिंह (निवासी जगतपुर गांव बाजपुर ऊधमसिंह नगर) को 2 वर्ष का कठिन कारावास सुनाया। इसके अलावा 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जेल में व्यतीत की गई अवधि (18 मई 2020 से 19 जून 2020 तक) मुख्य सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।
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