1 लाख रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड नहीं देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा
मई 2021 में 100 ग्राम स्मैक के साथ बनबसा से पकड़ा गया था बरेली जिले का रवींद्र कुमार
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल का आदेश
देवभूमि टुडे
चंपावत। स्मैक तस्करी के एक आरोपी को विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी पाया है। विशेष सत्र न्यायाधीश (NDPS) जिला जज अनुज कुमार संगल ने आज 21 अप्रैल को अभियुक्त को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा का आदेश दिया है। इसके अलावा 1 लाख रुपये का अर्थदंड दिया गया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।
26 मई 2021 को कैनाल गेट के पास पुलिस की चेकिंग के दौरान रवींद्र कुमार (30) निवासी बरेली जिले के डांडिया फैजुल्ला गांव थाना हाफिजगंज (हाल निवासी बनबसा) के पास से पुलिस ने 100.25 ग्राम स्मैक बरामद की। आरोपी के खिलाफ 26 मई 2021 की रात को बनबसा थाने में NDPS की धारा 8/21 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद अदालत में मामले की सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायालय ने तमाम गवाहों, साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाया। विशेष सत्र न्यायाधीश (NDPS) जिला जज अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त रवींद्र कुमार को NDPS एक्ट के अंतर्गत दोषी पाया। अभियुक्त को 7 साल के कठोर कारावास, 1 लाख रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। साथ ही जेल में व्यतीत अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
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