चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
35 हजार रुपये का अर्थदंड भी, अर्थदंड नहीं चुकाने पर 4 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना
देवभूमि टुडे
चंपावत। करीब 4 साल पूर्व स्मैक के साथ पकड़े गए एक अभियुक्त को विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त शमशाद को 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के अलावा 35 हजार रुपये के अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस और एसओजी की टीम ने टनकपुर के बिचई क्षेत्र से 5 जुलाई 2022 को एक व्यक्ति से 8.40 ग्राम स्मैक बरामद की थी। अभियुक्त आरोपी शमशाद (42) निवासी छिनकी किच्छा ऊधमसिंह नगर को गिरफ्तार करने के साथ उसके खिलाफ टनकपुर थाने में 5 जुलाई 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई।
तमाम साक्ष्य, गवाही, दस्तावेजों के परीक्षण एवं सभी पक्षों को सुनने के बाद सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। विशेष सत्र न्यायाधीश चंपावत के जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोषी ठहराए गए शमशाद को आज 30 अक्टूबर को 2 वर्ष के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 4 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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