Wednesday Jun 24, 2026

19 अगस्त 2023 को पुलिस, एसओजी और एएनटीएफ ने बनबसा से शाहजहांपुर जिले के बाइक सवार जागेश्वर दयाल से 605 ग्राम स्मैक बरामद की थी

चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला

2 लाख रुपए का अर्थदंड और अर्थदंड अदा नहीं करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास

देवभूमि टुडे

चंपावत। स्मैक (हेरोइन) तस्करी के एक आरोपित को चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने आज 24 जून को दोषी व्यक्ति को 15 साल के कठोर कारावास एवं 2 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

19 अगस्त 2023 को पुलिस, एसओजी और एएनटीएफ ने चेकिंग के दौरान बनबसा बैराज रोड बैरियर के पास एक बाइक सवार से 605 ग्राम स्मैक बरामद की। आरोपित उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के कटरा के परशुरामपुर मिरानपुर निवासी जागेश्वर दयाल (35) के खिलाफ बनबसा थाने में NDPS की धारा 8/21/60 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद विशेष सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई। अदालत ने तमाम दस्तावेज, साक्ष्य एवं गवाही के परीक्षण के बाद आरोपित को दोषी पाया।

चंपावत के सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोषी जागेश्वर दयाल को 15 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 2 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।




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