Sunday May 24, 2026

चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला

पांचवें आरोपितों की तलाश कर रही पुलिस

देवभूमि टुडे

चंपावत। चंपावत के सल्ली गांव के फर्जी गैंग रैप मामले में साजिश रचने के चारों आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि विशेष सत्र न्यायालय ने आज 23 मई को चारों आरोपितों के जमानत प्रार्थनापत्र को नामंजूर कर दिया। चारों आरोपितों को पिथौरागढ़ जिला जेल भेजा गया है।

सल्ली नाबालिग दुष्कर्म प्रकरण के साजिशकर्ता कमल सिंह रावत, रावत की महिला मित्र अर्जिता राय, कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद महरा और बबलू राम की जमानत अर्जी पर आज निर्णय सुनाया गया। इन चारों आरोपितों में से दो को 8 मई और शेष दो को 13 मई को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने चारों आरोपितों के जमानत प्रार्थनापत्र को आज 23 मई को नामंजूर कर दिया।

16 साल की एक बच्ची के साथ 5 मई की रात 3 लोगों पर गैंग रैप का आरोप लगा था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने 6 मई को 3 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन गैंग रैप के आरोप पुलिस की जांच में झूठे पाए गए। जिसके बाद पुलिस ने फर्जी गैंग रैप के 5 साजिशकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। राहुल सिंह रावत को छोड़ शेष चारों आरोपितों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी। 

एक मामले में राहुल रावत को बेल लेकिन दूसरे मामले में गिरफ्तारी की तलवार:

सल्ली प्रकरण के पांचवें आरोपित सल्ली के राहुल रावत के खिलाफ दो मुकदमें दर्ज हैं। पहले मामले (अपराध संख्या 15/26) में राहुल रावत को अग्रिम जमानत दी गई थी। इस अग्रिम जमानत को आज 23 मई को एलाउ कर दिया गया है। लेकिन सल्ली प्रकरण पर पीड़िता के पिता द्वारा दर्ज मुकदमे (अपराध संख्या 16/26) में राहुल रावत के खिलाफ न्यायालय ने 21 मई को एनबीडब्लू (गैर जमानती वारंट) जारी किया है। कोतवाल बीएस बिष्ट का कहना है कि आरोपित राहुल रावत को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें सभी संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

अब तक का घटनाक्रम:

1.5-6 मई की रात सल्ली गांव में 16 वर्षीय नाबालिग के साथ दरिंदगी का सनसनीखेज मामला सामने आया था।

2.पुलिस ने नाबालिग के पिता की तहरीर के आधार पर तीन आरोपितों के खिलाफ 6 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी।

3.पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद 7 मई की शाम को नाबालिग के साथ दरिंदगी की घटना को साजिश बताया था। कहा कि यह पूरा प्रकरण बदले की भावना से रची साजिश थी।

4.साजिश रचकर झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने के आरोप में सल्ली निवासी कमल सिंह रावत, उसकी महिला मित्र अर्जिता राय, कांग्रेस प्रदेश सचिव आनंद सिंह महरा, बबलू राम और राहुल सिंह रावत के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई। 8 मई को कमल रावत और अर्जिता राय को तथा 13 मई को कांग्रेस के प्रदेश सचिव आनंद सिंह महरा व बबलू राम को गिरफ्तार किया गया। अलबत्ता पांचवां आरोपित राहुल रावत अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है।

5.23 मई को चार आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज।




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