Saturday Aug 8, 2026

टनकपुर क्षेत्र के दोषी युवक को 1 लाख रुपये अर्थदंड एवं जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा

चंपावत के सत्र न्यायाधीश का आदेश

रेप मामले में 1 साल से भी कम समय में सजा

देवभूमि टुडे

चंपावत। बलात्कार के एक मामले में चंपावत की अदालत ने 1 वर्ष से भी कम समय में फैसला सुनाया है। दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया गया है।

 

टनकपुर क्षेत्र में 17 अगस्त 2025 की रात एक युवक पर जबरन एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा। हालत बिगड़ने पर पीड़िता को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज से लौटने के बाद पीड़िता की मां ने 20 अगस्त 2025 को आरोपित के खिलाफ टनकपुर कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसके आधार पर BNS की धारा 64 के तहत आरोपित करन कश्यप (24) निवासी टनकपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

अक्टूबर 2025 में आरोपपत्र दायर होने के बाद सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। बयान, साक्ष्यों एवं दोनों पक्षों की दलील के बाद सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि सत्र न्यायाधीश ने गुनाहगार करन कश्यप को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख रुपये का अर्थ दंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने की दशा में 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।




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