शेष तीन पदों पर तिवारी समुदाय के प्रतिनिधि जीते
अध्यक्ष पद पर कांटे के मुकाबले में भुवन पांडेय ने किशन तिवारी को 13 वोटों से हराया
उपाध्यक्ष पद पर नंदा बल्लभ तिवारी ने संजू पांडेय को 55 वोटों से हराया
सचिव पद पर सुरेश तिवारी ने गिरीश चंद्र पांडेय को 25 वोटों से हराया
और कोषाध्यक्ष पद पर गिरीश 46 चंद्र तिवारी ने कैलाश पांडेय को वोटों से हराया
देवभूमि टुडे
चंपावत/पूर्णागिरी धाम। मां श्री पूर्णागिरी मंदिर समिति की कमान भुवन चंद्र पांडेय को मिल गई है। उन्होंने अपने नजदीकी प्रतिद्वंदी किशन तिवारी को 13 वोटों से हराया। भुवन चंद पांडे चंपावत ब्लॉक के ज्येष्ठ उप प्रमुख भी हैं।
वहीं उपाध्यक्ष पद पर नंदाबल्लभ सचिव पद पर सुरेश तिवारी और कोषाध्यक्ष पद पर गिरीश चंद्र तिवारी विजयी रहे। चुनाव अधिकारी पंडित पूरन चंद्र तिवारी, ग्राम प्रधान पंकज तिवारी और मनोज पांडेय की देखरेख में आज 27 अक्टूबर को समूची चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हुए मतदान में 422 में से 381 लोगों ने वोटिंग की। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इसके तुरंत बाद मतों की गिनती शुरू हुई। चुनाव अधिकारी पंडित पूरन चंद्र तिवारी ने नतीजों की घोषणा की। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ठुलीगाड़ पुलिस
चौकी के प्रभारी हरीश पुरी के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था।
भुवन चंद्र पांडेय ने 13 वोटों से जीत हासिल की। वर्ष 2006 में गठित श्री मां पूर्णागिरी मंदिर समिति में भुवन चंद्र पांडेय वर्ष 2016 में भी अध्यक्ष चुने गए थे।
वहीं सचिव सुरेश तिवारी इस पद पर लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। उन्होंने गिरीश चंद्र पांडेय को 23 वोटों से शिकस्त दी। जबकि उपाध्यक्ष पद पर नंदा बल्लभ तिवारी ने संजू पांडेय को 55 वोटों से और कोषाध्यक्ष पद पर गिरीश चंद्र तिवारी ने कैलाश पांडेय 46 को मतों से हराया।
ये रहे विजेता
1.अध्यक्ष: भुवन चंद्र पांडेय।
2.उपाध्यक्ष :नंदा बल्लभ तिवारी।
3.सचिव: सुरेश तिवारी।
4.कोषाध्यक्ष: गिरीश चंद्र तिवारी।
किसे कितने वोट मिले:
1.अध्यक्ष: भुवन चंद्र पांडेय 168 वोट, किशन तिवारी 155 वोट, नीरज पांडेय 49 वोट एवं प्रकाश पांडेय 05 वोट। अवैध मत:4
उपाध्यक्ष: नंदा बल्लभ तिवारी 214 वोट एवं संजू पांडेय 159 वोट। अवैध मत:8
सचिव: सुरेश तिवारी 202 वोट व गिरीश चंद्र पांडेय 177 वोट। अवैध मत:2
कोषाध्यक्ष: गिरीश चंद्र तिवारी 211, कैलाश पांडेय 165 वोट। अवैध मत:5
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