चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
दो वर्ष का कारावास और अर्थदंड
2020 में पुलिस ने 200 ग्राम चरस और 10 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ कोयाटी के त्रिलोक सिंह को पकड़ा था
देवभूमि टुडे
चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय ने एनडीपीएस और आबकारी अधिनियम के एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है। गुनाहगार को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है।अर्थदंड जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
18 फरवरी 2020 को लोहाघाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने कोयाटी खालसा निवासी त्रिलोक सिंह (38) को 200 ग्राम चरस और करीब 10 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। आरोपी के खिलाफ लोहाघाट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपपत्र दायर होने के बाद न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें, गवाहों और विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर त्रिलोक सिंह को एनडीपीएस एक्ट के आरोप में दो वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। आबकारी अधिनियम में एक वर्ष का कारावास और 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अर्थदंड की राशि जमा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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