पेट्रोल और डीजल के लिए अब जरूरी प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र
पूर्ति विभाग ने जारी किए आदेश
देवभूमि टुडे
चंपावत। चंपावत जिले में अब बिना PUC (प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र) के वाहनों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। यह व्यवस्था UPCB (उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण बोर्ड) के निर्देश पर लागू की गई है। इसके लिए परिवहन विभाग और पूर्ति विभाग को निर्देश लागू किए गए हैं।

जिला पूर्ति अधिकारी प्रियंका भट्ट ने बताया कि जिले के सभी पेट्रोल और डीजल पंप संचालकों को बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वाले वाहनों को किसी भी प्रकार का ईंधन उपलब्ध नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण की रोकथाम के उद्देश्य से लागू की जा रही है। निर्देशों की आंधी की विधिक कार्रवाई की जाएगी। चंपावत जिले में इस वक्त 13 पेट्रोल पंप हैं।
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