Wednesday Feb 11, 2026

एक सप्ताह के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई होगी

लोहाघाट और बाराकोट में नियमों को ताख पर रख चल रहे मेडिकल स्टोरों पर एक्शन

देवभूमि टुडे  

चंपावत/लोहाघाट/बाराकोट।

गंभीर अनियमितताओं के आरोप में 2 मेडिकल स्टोर्स को सील कर दिया गया है। ड्रग निरीक्षक हर्षिता ने बताया कि इन दोनों मेडिकल स्टोर्स के स्वामियों को एक सप्ताह के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर उनके लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की जाएगी।

बाराकोट के मेडिकल स्टोर का संचालन एक BAMS डॉक्टर करते पाए गए। साथ ही यहां फार्मासिस्ट भी नहीं था। पिछले सप्ताह भी किए गए निरीक्षण में खामियां मिलने पर मेडिकल स्टोर को खामी दूर होने तक बंद करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। जबकि सील किए गए दूसरे मेडिकल स्टोर में जेनरिक एवं ब्रांडेड दोनों तरह की दवाइयां मिलीं। दोनों ही जगह CCTV कैमरे भी नहीं थे। लोहाघाट में 7 मेडिकल स्टोरों में से 1 और बाराकोट में 3 मेडिकल स्टोर में से 2 बंद मिले।

मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण करती ड्रग निरीक्षक हर्षिता एवं सुपरविजन करते CMO डॉ. देवेश चौहान।

 

SDM नीतू डांगर एवं CMO डॉ. देवेश चौहान के नेतृत्व में औषधि नियंत्रण विभाग, तहसील प्रशासन, स्वास्थ्य और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने आज 10 फरवरी को मेडिकल प्रतिष्ठानों, जन औषधि केंद्रों और क्लीनिकों पर औचक निरीक्षण के दौरान 3 मेडिकल स्टोर बंद मिले। टीम ने मेडिकल स्टोरों में दवाओं के स्टॉक का सत्यापन किया और यह सुनिश्चित किया गया कि औषधियों का क्रय-विक्रय केवल लाइसेंस की उपलब्धता और रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की मौजूदगी में ही हो। सभी संचालकों को दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, प्रत्येक बिक्री का विधिवत कैश मेमो जारी करने और उनका  पूर्ण रिकॉर्ड नियमानुसार रखने के निर्देश दिए गए।

औषधि निरीक्षक हर्षिता ने बताया कि मनःप्रभावी (Psychotropic) और एंटीबायोटिक दवाएं केवल डॉक्टर के वैध पर्चे के आधार पर ही बेची जाएं। ऐसा नहीं होते पर औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।




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