चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
दिसंबर 2024 को बनबसा से लगी नेपाल की सीमा के पास SSB ने ध्रुव बहादुर सिंह से बरामद की थी 1 किलो 14 ग्राम चरस
देवभूमि टुडे
चंपावत। चरस तस्करी के नेपाली आरोपित को चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
9 दिसंबर 2024 को नेपाल सीमा से लगे बनबसा क्षेत्र में SSB की समवाय चौकी के जवानों की चेकिंग के दौरान सीमा स्तंभ 805/01 से 800 मीटर दूर एक नेपाली नागरिक से 1 किलो 14 ग्राम चरस बरामद हुई थी। आरोपित नेपाली नागरिक ध्रुव बहादुर सिंह (56) निवासी वार्ड नंबर 3, चेनपुर जिला बजांग नेपाल के खिलाफ बनबसा थाने में NDPS की धारा 8/20/23 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपपत्र दायर होने के बाद सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई। तमाम साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अदालत ने आज 10 जुलाई को ध्रुव बहादुर सिंह को दोषी करार दिया। सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर 1 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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