सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल का आदेश
फरवरी 2024 में 30 साल के खिलानंद जोशी की बब्लू सिंह मेहता ने चाकू घोंपकर हत्या की थी
देवभूमि टुडे
चंपावत। हत्या के आरोपित व्यक्ति को चंपावत के सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने गुराहगार ठहराया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने अभियुक्त बबलू सिंह मेहता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
पाटी क्षेत्र में 14 फरवरी 2024 की शाम करीब 7:45 बजे ग्राम प्रधान सुरेश चंद्र जोशी के बेटे खिलानंद जोशी उर्फ खिलेश (30) निवासी कजीना पाटी की बबलू सिंह मेहता ने पनिया पाटी में चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता सुरेश चंद्र जोशी की तहरीर पर पाटी थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। विभिन्न साक्ष्य, गवाहों के बयान एवं अन्य दस्तावेजों के परीक्षण के बाद सत्र न्यायालय ने कल 29 मई को दोषी ठहराया था। चंपावत के सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने आज 30 मई को बबलू सिंह मेहता को आजीवन कारावास की सजा का आदेश दिया है।
© 2026. All Rights Reserved.