उत्तराखंड में बेच सकेंगे न स्टोर कर सकेंगे
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त ने जारी किए आदेश
देवभूमि टुडे
चंपावत/देहरादून। उत्तराखंड में तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला समेत अन्य संबंधित खाद्य उत्पादों पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने आज 13 अक्टूबर को ये आदेश जारी किए। प्रदेश में ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले एक साल यानी 12 अक्टूबर 2027 तक तंबाकू और निकोटिन युक्त गुटखा, पान मसाला या किसी दूसरे नाम से बेचे जाने वाले संबंधित खाद्य उत्पादों का कारोबार प्रतिबंधित रहेगा।

सिर्फ बिक्री नहीं, निर्माण और सप्लाई चेन पर भी रोक रहेगी। प्रतिबंधित उत्पादों का निर्माण करने, स्टॉक रखने और वितरण करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दुकानों और गोदामों का निरीक्षण कर सकते हैं। प्रतिबंधित उत्पाद मिलने पर लागू कानूनी प्रावधानों के तहत उन्हें जब्त किया जा सकता है। जब्ती की प्रक्रिया कानून के अनुसार होगी।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 59 के तहत असुरक्षित खाद्य पदार्थ से जुड़े अपराध में सजा का प्रावधान है। नुकसान नहीं होने की स्थिति में भी, यदि धारा 59 (i) लागू होती है, तो अधिकतम 6 महीने की जेल और 1 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। गंभीर मामलों में सजा बढ़ सकती है। वहीं इस आदेश से पान मसाला बेचकर गुजरबसर करने वाले दुकानदारों में रोजगार की चिंता है।
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