दुर्घटना में बारात से लौट रहे कुछ बारातियों के अलावा यात्रियों सहित कुल 14 लोगों की मौत हुई थी
21 फरवरी 2022 को S-D-M रोड पर ढेकाढूंगा में गहरी खाई में गिरी थी बोलेरो जीप
अदालत का फैसला, अर्थदंड भी लगाया
देवभूमि टुडे
चंपावत। 21 फरवरी 2022 में चंपावत के S-D-M (सूखीढांग-डांडा-मीडार) रोड पर ककनई से 5 किमी पहले ढेकाढूंगा में हुए बोलेरो हादसे के मामले में अदालत ने चालक को दोषी ठहराया है। दोषी चालक को 2 वर्ष के साधारण कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


21 फरवरी 2022 की रात को S-D-M रोड पर यूके 04 टीए 4712 नंबर की बोलेरो कार करीब 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई थी। 10 सीटर वाहन में चालक सहित 16 लोग सवार थे। दुर्घटना में बारात से लौट रहे कुछ बारातियों के अलावा यात्रियों सहित कुल 14 लोगों की मौत हो गई थी।
अदालत ने इसे लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना होने का मामला माना है। चार वर्ष पहले हुए हादसे के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना कर साक्ष्य संकलित किए थे। जांच के आधार पर रीठा साहिब के साल निवासी चालक प्रकाश राम (30) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279, 337 और 304 (ए) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मामले की सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें सुनने, गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायिक मजिस्ट्रेट विशाल गोयल ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी प्रकाश राम को IPC की धारा 279 के तहत 6 माह का साधारण कारावास और 1 हजार रुपये का अर्थदंड, धारा 337 के तहत 6 माह का साधारण कारावास और 500 रुपये का जुर्माना तथा धारा 304 (ए) के तहत 2वर्ष का साधारण कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।


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