चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का आदेश
2-2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया
अर्थदंड नहीं चुकाने पर 2-2 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा
दिसंबर 2020 में पाटी क्षेत्र से नैनीताल जिले की धारी तहसील के गणेश सिंह एवं प्रकाश सिंह से बरामद हुई थी 9 किलो 700 ग्राम चरस
देवभूमि टुडे
चंपावत। चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों गुनाहगारों को 18-18 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष सत्र न्यायालय ने इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया है।
28-29 दिसंबर 2020 की रात पाटी के कनवाड़ बैंड से ढोलीगांव की ओर पैदल जा रहे दो लोगों को पुलिस ने शक होने पर रोका। इसी दौरान एक व्यक्ति भाग गया। जबकि दूसरे व्यक्ति के बैग से 9 किलो 700 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों (गणेश सिंह (50) एवं प्रकाश सिंह (36) दोनों निवासी नैनीताल जिले की धारी तहसील के कोकना गांव) आरोपितों के खिलाफ पाटी थाने में NDPS की धारा 29 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। फरार आरोपित प्रकाश सिंह ने 25 मार्च 2022 को कोर्ट में समर्पण किया था।
आरोपपत्र दाखिल होने के बाद चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई हुई। सभी पक्षों की दलीलें, गवाही, दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों के परीक्षण के बाद अदालत ने 23 जून को आदेश दिया गया। सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। दोनों गुनाहगारों को 18-18 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 2-2 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 2-2 वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा। विवेचना व विचरण के दौरान जेल में बीताई गई अवधि को मुख्य सजा में समायोजित किया जाएगा।
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