सलीम खान को 9 वर्ष के कठिन कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड और जाकिर
हुसैन को 8 वर्ष के कठिन कारावास और 90 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया
विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत का फैसला
दिसंबर 2023 में लोहाघाट अकलधारा के पास 1.600 किलोग्राम चरस के साथ पुलिस ने टनकपुर के दो लोगों को किया था गिरफ्तार
देवभूमि टुडे
चंपावत। चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय ने दोषी पाया है। अभियोजन पक्ष की पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस) जिला जज अनुज कुमार संगल ने आज 29 मई को दोनों गुनाहगारों को कठिन कारावास के अलावा अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
23 दिसंबर 2023 को टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अकलधारा के पास पुलिस चेकिंग के दौरान सलीम खान (40) निवासी वार्ड नंबर 5 नई बस्ती टनकपुर के कब्जे से 850 ग्राम चरस और जाकिर हुसैन (40) निवासी वार्ड नंबर 7 लाल इमली पड़ाव टनकपुर के कब्जे से 750 ग्राम चरस बरामद हुई। दोनों आरोपितों के खिलाफ लोहाघाट थाने में एनडीपीएस की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद विशेष सत्र न्यायालय ने मामले की सुनवाई की। तमाम गवाह, साक्ष्य और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद न्यायाधीश .(एनडीपीएस) जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई। विशेष सत्र न्यायालय ने सलीम खान को 9 वर्ष के कठिन कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जाकिर हुसैन को 8 वर्ष के कठिन कारावास और 90 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
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