Tuesday Nov 3, 2026

चल्थी से 27-28 अक्टूबर को 988 ग्राम चरस के साथ कई अन्य लोगों के साथ पकड़ा गया था सितारगंज का जितेंद्र सिंह राणा

चंपावत के सत्र न्यायालय ने निरस्त किया जमानत प्रार्थनापत्र

देवभूमि टुडे

चंपावत। 27-28 अक्टूबर को चरस के साथ गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया गया है। ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज निवासी यह आरोपी ग्राम प्रधान भी है। सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया।

 

पुलिस और SOG की टीम ने 27-28 अक्टूबर को टनकपुर-पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल्थी के पास से एक कार की डिग्गी से 988 ग्राम चरस बरामद की भी। कार में चालक सहित 5 लोग सवार थे। गिरफ्तार मुख्य आरोपी जितेंद्र सिंह राणा (51) निवासी ग्राम बमनपुरी सितारगंज ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने कई दलील देते हुए जमानत के प्रार्थना पत्र पर आपत्ति जताई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद सत्र न्यायालय ने 2 नवंबर को जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त कर दिया।






Share on Facebook Share on WhatsApp

© 2026. All Rights Reserved.