चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का आदेश
पिथौरागढ़ जिला जेल में है आरोपित मेडिकल स्टोर संचालक मुशर्रफ
देवभूमि टुडे
चंपावत/बनबसा। बनबसा में एक नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपित मेडिकल स्टोर संचालक मुशर्रफ की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि विशेष सत्र न्यायाधीश (POCSO Act) जिला जज अनुज कुमार संगल ने जमानत प्र्थनापत निरस्त करने का ये आदेश दिया।
बनबसा के मेडिकल स्टोर संचालक मुशर्रफ पर एक नाबालिग से उसके घर में छेड़छाड़ करने का आरोप है। पीड़िता की बहन की तहरीर पर पुलिस ने बनबसा थाने में आरोपित मुशर्रफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (1) (i) एवं POCSO एक्ट की धारा 7/8 के तहत 11 जून को मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे के बाद से गिरफ्तार आरोपित पिथौरागढ़ जिला जेल में है।
आरोपित की ओर से 23 जून को अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया था। 1 जुलाई को मामले की सुनवाई के बाद सभी दलीलों को सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायालय ने आज 2 जुलाई को जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया। कहा गया कि जमानत दिए जाने से विवेचना प्रभावित होने का अंदेशा है।
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