Wednesday Aug 5, 2026

विशेष सत्र न्यायालय का आदेश

गुमदेश क्षेत्र के एक टैक्सी चालक को जूतों की माला पहनाने का मामला

आरोपितों को1-1 लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो प्रस्तुत करना होगा

यात्रियों को कम किराए पर दिल्ली ले जाने वाले एक ड्राइवर को 10 जून को

जूतों की माला पहनाकर अपमानित करने का है आरोप

देवभूमि टुडे

चंपावत/लोहाघाट। गुमदेश क्षेत्र के एक टैक्सी ड्राइवर के साथ मारपीट कर जूतों की माला पहनाने के चारों आरोपित की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है। जमानत प्रार्थनापत्र पर कल 24 जून को सुनवाई के बाद सभी तथ्यों पर विचार करने के पश्चात आज 25 जून को विशेष सत्र न्यायालय ने ये आदेश दिया। 

हरीश सिंह बोहरा ने 17 जून को, सोबन सिंह ने 20 जून और विरेंद्र सिंह बोहरा व मोहन चंद ने जमानत प्रार्थनापत्र के लिए 20 जून को संयुक्त याचिका दायर की थी। विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी-एससी एक्ट) जिला जज अनुज कुमार संगल ने तीनों जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद आज 25 जून को सभी चारों आरोपितों की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। विशेष सत्र न्यायालय ने आरोपितों को 1-1 लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के दो जमानती पेश करने के आदेश दिए।

आरोप है कि 10 जून को सवारी लेकर दिल्ली जा रहे गुमदेश क्षेत्र के डूंगराबोरा के एक टैक्सी ड्राइवर को देवराड़ी बैंड के पास 4 टैक्सी चालकों ने रोक कर गालीगलौज और मारपीट की थी। कम किराये में सवारी ले जाने पर नाराज इन टैक्सी चालकों पर डूंगराबोरा के टैक्सी ड्राइवर को जूतों की माला पहनाकर अपमानित करने का भी आरोप है। साथ ही घटना का वीडियो भी सार्वजनिक किया गया था। पीडि़त चालक की तहरीर पर कल 12 जून को चार लोगों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के साथ आईटी एक्ट और बीएनएस की धारा 352, 351 (3), 133, 126, 308 (2), 309 (3), 356, 152 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपित हरीश सिंह बोहरा को 14 जून, वीरेंद्र सिंह व मोहन चंद्र को 15 जून और सोबन सिंह को पुलिस ने 18 जून को गिरफ्तार किया था।




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