हत्या के प्रयास के दोषी चंपावत के तल्लादेश के चामी निवासी विद्या सागर जोशी उर्फ सागर जोशी को सजा के अलावा 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
दिसंबर 2023 में घर में घुसकर लोहे के पाइप से हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हुए थे प्रकाश सिंह कुंवर
चंपावत के सत्र न्यायालय का फैसला
देवभूमि टुडे
चंपावत। हत्या के प्रयास के एक अभियुक्त को चंपावत के सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने गुनाहगार को दो अलग-अलग धाराओं में 7 वर्ष का कारावास और कुल 1 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
9 दिसंबर 2023 की रात घर में घुसकर चंपावत के तल्लादेश क्षेत्र के चामी गांव के प्रकाश सिंह कुंवर पर लोहे के पाइप से हमला कर बुरी तरह जख्मी करने का चामी गांव के ही विद्या सागर जोशी उर्फ सागर जोशी पर आरोप लगा। गंभीर रूप से घायल कुंवर को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल भर्ती कराया गया था। दो दिन बाद 11 दिसंबर 2023 को तामली थाने में परिजनों ने आरोपित विद्या सागर जोशी उर्फ सागर जोशी (23) निवासी ग्राम चामी चंपावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
आरोपपत्र दायर होने के बाद सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। सत्र न्यायालय ने तमाम साक्ष्य, बयान, गवाह और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद अभियुक्त को दोषी पाया। सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोषी विद्या सागर जोशी उर्फ सागर जोशी को आईपीसी की धारा 452 में 3 वर्ष और आईपीसी की धारा 307 में 7 साल का साधाराण कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। गुनाहगार द्वारा अर्थदंड जमा कर दिए जाने पर उसमें से 80 हजार रुपये प्रतिकर राशि के रूप मेें चोटिल प्रकाश सिंह कुंवर के बैंक खाते में जमा कराने के भी आदेश दिए।
सुनाई गई ये सजा:
IPC की धारा 452 के तहत: 3 वर्ष का साधारण कारावास, 25 हजार रुपये का अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं देने पर 3 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
IPC की धारा 307 के तहत: 7 वर्ष का साधारण कारावास, 75 हजार रुपये का अर्थदंड एवं अर्थदंड नहीं देने पर 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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