बनबसा में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण के मुख्य आरोपित, 3 परिजन एवं एक Rtd नर्स पिथौरागढ जिला जेल भेजा गया
देवभूमि टुडे
चंपावत/बनबसा। बनबसा क्षेत्र की एक नाबालिग को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने के मुख्य आरोपित सहित 5 लोगों को चंपावत के सत्र न्यायालय ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपितों को गिरफ्तार कर पुलिस ने आज 15 जून की शाम अदालत के सम्मुख पेश किया था। सभी आरोपितों को पिथौरागढ़ जिला जेल भेजा जा रहा है।
पुलिस के अनुसार कुछ दिन पूर्व पीड़िता के परिजन ने तहरीर दे आरोप लगाया था कि टनकपुर निवासी 19 वर्षीय अहमद नूर ने नाबालिग को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि परिवार के 3 सदस्यों एवं एक सेवानिवृत्त नर्स ने परोक्ष में मदद की। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने जांच के बाद आज 15 जून को आराेपित युवक को मुखबिर की सूचना पर नेपाल बार्डर की ओर जाते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपित नेपाल भागने की फिराक में था। मुख्य आरोपित अरमान के विरुद्ध बीएनएस 3(5)/88/64/91/238 (ख) और POCSO 5(j) (ii)/6 में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित के फूफा 29 वर्षीय रईसुद्दीन निवासी पिपलिया भजा, पीलीभीत के खिलाफ BNS की धारा 3(5)/88/91/238 (ख) के तहत एवं आरोपित की मां 38 वर्षीय हिना, निवासी टनकपुर के खिलाफ BNS की धारा 3(5)/88/91/238 (ख) के तहत एवं 60 वर्षीय दादी अफरोजा निवासी टनकपुर के खिलाफ BNS की धारा 3(5)/88/91/238 (ख) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन चारों थे अलावा सेवानिवृत्त नर्स उषा कुमारी को भी इस मामले में आरोपित बनाया गया है।
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