लोहाघाट नगर में है 3320 नाली नजूल की जमीन
क्रय-विक्रय करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई:SDM नीरू डांगर
देवभूमि टुडे
चंपावत/लोहाघाट। लोहाघाट नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत 3320 नाली 04 मुट्ठी ( करीब 166 एकड़) 'नजूल भूमि' की अवैध खरीद-फरोख्त पर प्रशासन लंबे वक्त बाद हरकत में आया है। प्रशासन का कहना है कि लोहाघाट नगर क्षेत्र की भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार का आर्थिक लेनदेन या स्टाम्प पेपर पर क्रय-विक्रय की गतिविधि अवैध है। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

लोहाघाट की SDM नीतू डांगर ने बताया कि शासन द्वारा इस पूरी भूमि को 'नजूल भूमि' के रूप में दर्ज करने और इसका प्रबंधन नजूल नीति के अनुरूप करने की स्वीकृति दी है। कहा कि जब तक यह भूमि 'फ्रीहोल्ड' नहीं हो जाती, तब तक इस भूमि पर काबिज किसी भी व्यक्ति को इसे हस्तांतरित करने, बेचने या खरीदने का कोई अधिकार नहीं है।
SDM डांगर का कहना है कि प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ लोग लोहाघाट नगर क्षेत्र की इस सरकारी नजूल भूमि को स्टाम्प पेपर के माध्यम से अवैध रूप से क्रय-विक्रय कर रहे हैं। कहा कि स्टाम्प पेपर पर सरकारी भूमि का लेनदेन पूरी तरह नियम विरुद्ध है। ऐसा कृत्य दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है और इसमें लिप्त सभी पक्षों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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