परिवहन विभाग ने जारी की ADVISORY
किराये की दर एवं परिवहन विभाग के अधिकारियों के नंबर चस्पा करना अनिवार्य
आगे-पीछे की सीट के लिए किराये की अलग-अलग दर वसूलने पर भी होगी कार्रवाई
देवभूमि टुडे
चंपावत/टनकपुर। टैक्सी, मैक्सी कैब एवं अन्य वाहनों के लिए शासन एवं परिवहन विभाग की ओर से निर्धारित किराये की दर से अधिक वसूला जाना गैर कानूनी है। निर्धारित किराया दरों के साथ परिवहन विभाग के अधिकारियों के मोबाइल नंबरों को वाहन में चस्पा करना अनिवार्य है।
ARTO (प्रवर्तन) मनोज बगोड़िया ने कहा कि नियमों का अनुपालन करना सभी वाहन स्वामियों एवं चालकों के लिए अनिवार्य है। नियमों के पालन के लिए विभागीय निरीक्षण के साथ ही यात्रियों से भी कंफर्मेशन किया जाएगा। परिवहन विभाग ने आज 13 जून को दिशा-निर्देश (ADVISORY) जारी किए।
वाहनों में आगे की सीट और पीछे की सीट के लिए किराये की अलग-अलग दर वसूलना नियमों का उल्लंघन है। किराये की निर्धारित दरों से अधिक लेने पर कार्रवाई की जाएगी। ARTO बगोड़िया ने कहा कि यदि कोई वाहन निर्धारित दरों से अधिक किराया वसूलता है या किराया सूची चस्पा नहीं की जाती है या किराये को लेकर कोई विवाद होता है, तो इसकी शिकायत परिवहन विभाग अथवा स्थानीय पुलिस प्रशासन से की जा सकती है।

टैक्सी/मैक्सी कैब किराए की दर:
वाहन का प्रकार: वाहन का मूल्य- मैदानी मार्ग (रुपये प्रति किमी)
1.सामान्य- ₹8 लाख तक- ₹16 साधारण- एसी ₹18
2.डीलक्स-₹8 से ₹15 लाख तक- ₹20 साधारण- एसी ₹22
3.लग्जरी- ₹15 लाख से ₹25 लाख तक- ₹25
4.सुपर लग्जरी- ₹25 लाख से अधिक-₹ 35
वाहन का प्रकार: वाहन का मूल्य- पर्वतीय मार्ग (रुपये प्रति किमी)
1.सामान्य- ₹8 लाख तक- ₹18 साधारण- एसी ₹20
2.डीलक्स-₹8 से ₹15 लाख तक- ₹22 साधारण- एसी ₹25
3.लग्जरी- ₹15 लाख से ₹25 लाख तक- ₹27
4.सुपर लग्जरी- ₹25 लाख से अधिक- ₹40
80 किलोमीटर से कम संचालन होने पर 80 किलोमीटर का किराया देय होगा और 80 किमी से अधिक संचालन होने पर प्रति किमी की दर से किराया देय होगा।

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