चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का आदेश
21 जून 2022 को टनकपुर के नुक्ता प्रसाद की दुकान से 4 किलो चरस और 96 पव्वे देशी शराब बरामद करने का था आरोप
देवभूमि टुडे
चंपावत। चरस और शराब रखने के एक आरोपित को बरी किया गया है। विशेष सत्र न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपित को दोषमुक्त किया है।
टनकपुर पुलिस के मुताबिक 21 जून 2022 को वार्ड नंबर 5 नई बस्ती निवासी नुक्ता प्रसाद (59) की दुकान से 4 किलो चरस और 96 पव्वे देशी शराब बरामद की गई थी। पुलिस का कहना था कि पुलिस टीम के पहुंचते ही आरोपित फरार हो गया। आरोपित के खिलाफ टनकपुर थाने में NDPS एक्ट और आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस का कहना था कि 22 जून 2022 को आरोपित को भैरव मंदिर पार्किंग के पास से गिरफ्तार किया गया था।
आरोप पत्र दाखिल करने के बाद विशेष सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें, साक्ष्य व गवाहों के बयानों को सुनने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि अभियुक्त नुक्ता प्रसाद के खिलाफ युक्तियुक्त संदेह से परे साक्ष्य पेश करने में अभियोजन विफल रहा। अभियोजन पक्ष आरोपित पर लगे आरोपों को साबित नहीं कर सका। इस कारण आरोपित को दोष मुक्त किया गया। 3 जून को विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपित को दोषमुक्त करने का आदेश दिया। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता जीसी उप्रेती ने की।
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