Good Samaritan Law की ARTO मनोज बगोरिया ने जानकारी दी
घायलों के मददगार को दिया जाता है 25 हजार रुपये का इनाम
देवभूमि टुडे
चंपावत। सड़क हादसे में आपकी मदद किसी घायल की जान बचा सकती है। बेहिचक मदद कीजिए। मददगार के लिए कानूनी संरक्षण प्राप्त है। और प्रोत्साहन के लिए घायलों के मददगार को 25 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा।
टनकपुर के ARTO (प्रवर्तन) मनोज बगोरिया ने भारत सरकार की Good Samaritan Law (राह वीर) के प्रावधानों की जानकारी दी। बताया कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नेक लोगों को कानूनी, पुलिस और चिकित्सा उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाया गया है। बताया गया कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति की मदद करने वाले को 25 हजार रुपये का इनाम और प्रमाणपत्र दिया जाता है। इसके अलावा सालभर देश से चुने गए सबसे बेहतरीन मददगारों को 1 लाख रुपये दिए जाते हैं। बताया कि सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले को कानूनी संरक्षण दिया जाता है।
ARTO बगोरिया ने क्षेत्रवासियों से सड़क हादसे के समय घायल व्यक्ति की मदद करने में किसी तरह की हिचकिचाएं या डर न रखें। सरकार ने मददगारों को पूरी कानूनी सुरक्षा दी है।

ये करें:
1.दुर्घटना देखने पर तुरंत आपातकालीन नंबर 112/108 पर कॉल करें।
2.यदि संभव हो, तो प्राथमिक इलाज दें।
3.घायल को नजदीकी अस्पताल तक पहुंचने में मदद करें।
4.अपना नाम बताएं या ना बताएं, यह आपकी मर्जी पर है।
ये है कानूनी सुरक्षा:
1.पुलिस या अस्पताल द्वारा नाम पता या अन्य जानकारी बताने के लिए मजबूत नहीं किया जा सकता है।
2.अपराधिक या दीवानी मुकदमा नहीं चल सकता है।
3.अस्पताल द्वारा घायल व्यक्ति के इलाज के लिए रुपयों की मांग नहीं की जा सकती है।
4.गवाही देना या न देना, मदद करने वाले की इच्छा पर निर्भर है। गवाह बनने के लिए पुलिस मजबूर नहीं कर सकती है।


© 2026. All Rights Reserved.