Saturday Aug 8, 2026

चंपावत के सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल का आदेश

दोषी व्यक्ति को 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी, अर्थदंड नहीं चुकाने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा

चंपावत के तल्लापाल क्षेत्र के काफलडाली बुड़म में 12 जुलाई 2023 को हुई थी घटना

देवभूमि टुडे

चंपावत। जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला करने वाले एक व्यक्ति को सत्र न्यायालय ने दोषी ठहराया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने बताया कि सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने गुनाहगार को आज 7 अगस्त को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर अतिरिक्त सजा भुनतनी होगी।

चंपावत के तल्लापाल क्षेत्र के काफलडाली बुड़म में 12 जुलाई 2023 को सामान लेने दुकान जाते वक्त बुड़म के शिवराम के साथ अनी राम उर्फ आनंद राम (47) द्वारा गाली-गलौज और हाथापाई करने का आरोप लगा। आरोप लगाया गया कि उसी दिन करीब 30 मिनट बाद अनी राम ने जान से मारने की नीयत से शिवराम के पेट पर चाकू से हमला किया। घायल शिवराम के बेटे सुंदर राम की तहरीर के आधार पर  रीठासाहिब थाने में 17 जुलाई 2023 को अनी राम उर्फ आनंद राम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323 एवं 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।

आरोपपत्र दाखिल होने के बाद चंपावत के सत्र न्यायालय में मामले की सुनवाई शुरू हुई। न्यायालय ने तमाम गवाहों, साक्ष्यों और दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त अनी राम उर्फ आनंद राम को दोषी ठहराया गया। सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने अनी राम  को IPC की धारा 307 के अंतर्गत 7 साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा ₹60 हजार का जुर्माना भी लगाया गया। साथ ही अर्थदंड नहीं चुकाने की दशा में 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं IPC की दो अन्य धाराओं 323 एवं 504 में अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया।




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