चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
सितंबर 2021 में कार सवार दोनों आरोपियों से बरामद हुई थी 2 किलो 560 ग्राम चरस
देवभूमि टुडे
चंपावत। चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय ने चरस तस्करी के दो अभियुक्तों को गुनाहगार पाया है।
दोषी करार दिए गए दोनों व्यक्तियों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास के अलावा एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सितंबर 2021 में पारी थाना पुलिस ने छिलकाछीना बैंड के पास चेकिंग के दौरान एक कार में सवार दीपक करायत निवासी टाक करायत और गणेश मेहता निवासी पाटन लोहाघाट के पास से 2 किलो 560 ग्राम (दीपक से 1.260 किलो और गणेश से 1.300 किलो) चरस बरामद की थी। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किए। अदालत ने सभी दलीलों, गवाहों और साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी पाया। विशेष सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।
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