चंपावत के विशेष सत्र न्यायालय का फैसला
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपये का अर्थदंड और अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास
देवभूमि टुडे
चंपावत। विशेष सत्र न्यायालय (पॉक्सो) ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के एक अभियुक्ति को दोषी पाया है। गुनाहगार को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
चंपावत जिले के प्रवेशद्वार बनबसा क्षेत्र का यह मामला है। अगस्त 2024 को पीड़िता के चाचा ने थाने में तहरीर दे आरोप लगाया था कि उसकी 14 वर्षीय भतीजी के साथ बेजबंदगोठ बनबसा निवासी अफसार खान ने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप पत्र दायर होने के बाद अदालत में सुनवाई हुई। तमाम दलीलों, साक्ष्य एवं गवाहों के बयानों के बाद विशेष सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया।
विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने अभियुक्त अफसार खान को दोषी करार दिया। अभियुक्त को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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