Wednesday Jul 1, 2026

चंपावत के सत्र न्यायालय का आदेश

10 अप्रैल 2022 को टनकपुर में तीन सवारियां पर रास्ते में टुक-टुक चोरी करने, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, पर्स, आधारकार्ड और मोबाइल लेकर भागने का आरोप

एक आरोपित बरी

देवभूमि टुडे

चंपावत। चालक को नशा सूंघाकर टुक-टुक चोरी करने के दो आरोपितों को चंपावत की अदालत ने दोषी ठहराया है। सत्र न्यायालय ने दो आरोपितों को इस मामले अब तक जेल में व्यतीत की गई अवधि की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं एक आरोपित बरी किया गया है।

 

10 अप्रैल 2022 की सुबह टनकपुर के जगन्नाथ चौराहे में एक टुक-टुक में तीन सवारियां बनबसा के लिए बैठी। आरोप है कि इन सवारियों ने रास्ते में पाउडर जैसा पदार्थ सुंघाकर टुक-टुक चालक को बेहोश किया। टुक-टुक, चालक का ड्राइविंग लाइसेंस, पर्स, आधारकार्ड और मोबाइल लेकर भाग गए।  किराये में टुकटुक लेकर चलाने वाला पूरन लाल बेहोशी की हालत में जगबूढ़ा पुल में मिला। तहरीर के आधार पर टनकपुर थाने में तीनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

आरोपपत्र दाखिल होने के बाद सत्र न्यायालय में सुनवाई शुरू हुई। सत्र न्यायाधीश जिला जज अनुज कुमार संगल ने सभी पक्षों की दलील, गवाह, साक्ष्य और दस्तावेजों के परीक्षण के बाद 30 जून को दो आरोपितों को दोषी ठहराया। रामबाबू (23) निवासी बैजरिया, गजरौला पीलीभीत और महिपाल सिंह उर्फ बाबा यादव (56) ढकिया सिंधौली शाहजहांपुर को सजा सुनाई गई है। दोनों गुनाहगारों को इस मामले में जेल में बीताई गई अवधि की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों को 25 हजार-25 हजार रुपये का अर्थदंड देना होगा। अर्थदंड नहीं चुकाने पर 6-6 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं एक आरोपित छोटे खान (31) पसियापुर मोहल्ला जहांनाबाद पीलीभीत को दोषमुक्त किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी ने पैरवी की।




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