

ठुलीगाड़-भैरव मंदिर सड़क पर वाहनों को नहीं रोकने के SSP को निर्देश दिए
देवभूमि टुडे
चंपावत/ पूर्णागिरि धाम। पूर्णागिरि मेले में अब भैरव मंदिर सड़क तक वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही हो सकेगी। नैनीताल उच्च न्यायालय ने पूर्णागिरि मंदिर जाने वाले वाहनों को नहीं रोकने के निर्देश आज 6 मई को हुई सुनवाई के बाद दिए हैं। उच्च न्यायालय के डिप्टी एडवोकेट जनरल सुनील खेड़ा ने इस निर्देश की जानकारी पुलिस और मेला प्रशासन को भेजे पत्र दी। जिसमें कहा गया कि न्यायालय ने राज्य के वकील को मौखिक रूप से निर्देश दिया है कि वह SSP को सूचित करें कि पूर्णागिरि मंदिर जाने वाले वाहनों को न रोका जाए। न्यायालय ने SSP को सूचित करने का भी निर्देश दिया कि वह कारों और जीपों को तीर्थ यात्रियों को छोड़ने और वापस मुख्य पार्किंग में जाने की अनुमति दें। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी।
पूर्णागिरि टैक्सी एसोसिएशन के अध्यक्ष मदन राम ने इस संबंध में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। जिसमें ठुलीगाड़-भैरव मंदिर सड़क पर संचालन के लिए जीप-टैक्सियों से शुल्क वसूले जाने पर एतराज जताया था।
पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने कहा कि अदालत के आदेश का अनुपालन कराया जाएगा। अलबत्ता अभी अदालत का आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। आदेश मिलते ही इसे क्रियांवित कराया जाएगा।



