उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई
उत्पादों के संबंध में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए की गई है कार्रवाई
देवभूमि टुडे
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने योग गुरु बाबा रामदेव की दवा कंपनी पतंजलि के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। ये जानकारी उत्तराखंड सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में दी गई है। राज्य सरकार की लाइसेंस ऑथोरिटी ने 29 अप्रैल को इन 14 उत्पादों को प्रतिबंधित करने का आदेश भी जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि पतंजलि आयुर्वेद के उत्पादों के बारे में कई बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण कंपनी के लाइंसेंस को रोका गया है।
पतंजलि आयुर्वेद के दिव्य फार्मेसी के श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटी, दिव्य ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपीग्रट, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईग्रेट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन का मामला देश की शीर्ष अदालत में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान योग गुरु रामदेव, कंपनी के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और कंपनी को फटकार लगाई थी। रामदेव और बालकृष्ण ने माफी भी मांग थी।