
बाराकोट के कर्मी-शिक्षक सहित 3 लोगों पर दर्ज है POCSO सहित कई धाराओं में मुकदमा
आरोपियों ने मामले को आधारहीन और मिथ्या बताया
देवभूमि टुडे
चंपावत। बाराकोट ब्लॉक के एक स्कूल में नाबालिग छात्रा के अपहरण करने का प्रयास और छेड़छाड़ की तोहमत को आरोपियों ने झूठा बताया है। इसे लेकर नागेंद्र कुमार जोशी ने आज 9 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर ज्ञापन दिया। कहां कि शिकायतकर्ता के आरोप पूरी तरह से गलत है। जिस समय की घटना होने का दावा किया जा रहा है, उस वक्त वे परिवार के साथ घर पर थे। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करने के साथी झूठे आरोप लगाने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक हरीश वर्मा ने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी।
कल 8 अक्टूबर को एक नाबालिग छात्रा की मां ने तहरीर देकर उनकी 14 वर्षीय बेटी के अपहरण का प्रयास और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। तहरीर के आधार पर लोहाघाट पुलिस ने कर्मी नागेंद्र जोशी, शिक्षक दुर्गेश जोशी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ POCSO अधिनियम (11), BNS की धारा 127 और 78 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले की जांच दरोगा सुष्मिता राणा कर रही हैं।

